विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग

         श्री अवध डाटकाम  9839627223

रिपोर्ट - मिथिलेश जायसवाल 

बहराइच :-- दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांग जन विभागीय वेबसाइट दिव्यांग जन डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत दिव्यांग दम्पति को विवाह करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रू. 15,000=00 एवं महिला के दिव्यांग होने पर रू. 20,000=00 तथा यदि दम्पति (पति-पत्नी) दिव्यांग हैं तो रू. 35,000=00 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। योजना हेतु ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो। यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता ने समस्त बीडीओ व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अभ्यर्थियों के आवेदन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए सीडीओ श्री धनवंता ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र धारक ऐसे युवक जिनकी शादी के समय आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता, शादी कार्ड एवं विवाह के समय का संयुक्त फोटो आदि अभिलेख के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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