तो क्या आजाद बिन्द हत्याकांड के आरोपी भोले राजभर को बचा रहे हैं मंत्री जी

        श्री अवध डाटकाम    9839627223

उच्च न्यायालय से मिली 60 दिन की मोहलत

जौनपुर  :- जिले के चर्चित दुल्हा आजाद बिन्द हत्याकांड को लेकर जौनपुर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही जहां पीड़ित परिजनों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। पीड़ित परिजनों ने एक आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर कर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाएं थे कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर दूसरे आरोपी भोले राजभर को बचा रहे हैं।

इधर फरार चल रहा एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां से उसे  बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने हत्या के मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया और उसे इस अवधि के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 यह मामला खेतासराय थाने में दर्ज आजाद बिन्द दूल्हा हत्याकांड से संबंधित है। भोले राजभर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2 मई को दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा किया था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

एक तरफ जहां इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने लगभग एक दर्जन लोगों को जेल भेजा और एक एनकाउंटर भी किया लेकिन जौनपुर की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस का हाथ भोले राजभर के गिरेबान तक नहीं पहुंचना भी इस सन्देह को बल देता है। फिलहाल उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि निश्चित रूप से भोले राजभर के ऊपर किसी की भारी छत्रछाया जरूर है।

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