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रिपोर्ट - दिलीप सिंह
गोण्डा :-- जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना परसपुर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निर्देश पर अपराधियों, गुण्डो एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को थाना परसपुर पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर घोषित आरोपी रौनक सिंह उर्फ अभिनव सिंह पुत्र राकेश सिंह अपने घर पर मौजूद है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नन्दौर गांव स्थित उसके आवास पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी जनपद गोण्डा की सीमा में मौजूद रहने का कोई वैध कारण नहीं बता सका। पुलिस के अनुसार आरोपी को जिलाधिकारी गोण्डा के आदेश पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत 4 जून 2026 को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर किया गया था। इसके बावजूद वह आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर पर रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया।

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