सड़क सुरक्षा नियम केवल नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों के लिए भी अनिवार्य हैं:सीपी

 


रिपोर्ट - बृजेश कुमार सिंह 

वाराणसी।पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहनों के चालकों हेतु यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस चालकों को अनुशासन,सुरक्षा और व्यावहारिक जिम्मेदारी के साथ वाहन संचालन के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि अच्छा ड्राइवर वह है जो सुरक्षित पहुंचाए और नियमों का पालन करने पर ही हम नैतिक रूप से दूसरों पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस चालक जनता की नज़रों में आदर्श होते हैं,इसलिए उनके आचरण का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। कार्यशाला में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, सिग्नल का सम्मान, वन-वे का उल्लंघन न करना, अनावश्यक हॉर्न/सायरन से बचना,तेज गति से वाहन न चलाना,शराब पीकर वाहन न चलाना,हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, निर्धारित पार्किंग का पालन और मानक नंबर प्लेट (HSRP) का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए।आगामी 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियम उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध MV एक्ट के तहत सख्त प्रवर्तन व विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि पुलिस स्वयं अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत कर जनता को प्रेरित करे।उक्त के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं कानून-व्यवस्था शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव,अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं पुलिस वाहनों के चालक (दो-पहिया एवं चार पहिया) उपस्थित रहे।

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