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रिपोर्ट - दिलीप सिंह
उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 21.47 करोड़ रुपये के दुर्विनियोग का मामला, एसडीएम सदर और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
गोंडा। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की गोंडा शाखा में ऋण वितरण के दौरान अनियमितता, धोखाधड़ी और कूटरचित अभिलेखों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी फूल मोहम्मद द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ 8 लाख 8 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई।पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा संख्या 45/2026 में ऋण वितरण में अनियमितता, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग, आपराधिक साजिश और बैंक की धनराशि के दुर्विनियोग के आरोपों की जांच की जा रही है। बैंक की आंतरिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट में विभिन्न खातों से करीब 21.47 करोड़ रुपये की धनराशि के दुर्विनियोग का मामला सामने आया था। इसी प्रकरण में आरोपियों द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।प्रकरण में पुलिस अधीक्षक गोंडा की ओर से संबंधित सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोपियों की संपत्ति के कुर्की एवं जब्तीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर अपर सिविल जज (प्रवर खंड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-02, गोंडा की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को संपत्ति के कुर्की एवं जब्तीकरण का आदेश पारित किया।
इसके बाद जिलाधिकारी गोंडा ने 5 अक्टूबर 2026 को संबंधित संपत्तियों की कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उनके उचित प्रबंधन के लिए उप जिलाधिकारी सदर को प्रशासक नियुक्त किया। इसी क्रम में 18 अक्टूबर 2026 को एसडीएम सदर की अगुवाई में राजस्व विभाग और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी फूल मोहम्मद की चिह्नित संपत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन की ओर से जारी विवरण के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में गोंडा ग्रामीण के ग्राम गिर्द स्थित गाटा संख्या 729 की 0.1130 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 54 लाख 1 हजार रुपये बताई गई है इसके अलावा सदर तहसील के खिराभा में गाटा संख्या 82 मि. की 0.3710 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित कीमत 18 लाख 42 हजार रुपये तथा गाटा संख्या 469 की 0.7890 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित कीमत 28 लाख 33 हजार रुपये बताई गई है। इसी गाटा संख्या से संबंधित एक दान विलेख की संपत्ति का भी विवरण कुर्की की सूची में शामिल है।वहीं, लक्ष्मनपुर जाट में गाटा संख्या 477 की 0.1090 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित कीमत 3 लाख 27 हजार रुपये बताई गई है।पुलिस और प्रशासन के अनुसार, चिह्नित संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 8 लाख 8 हजार रुपये है। संपत्तियों के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी एसडीएम सदर को सौंपी गई है।
कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर गोंडा के साथ राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कानूनगो तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस टीम मौजूद रही। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संपत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।बैंक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए 21.47 करोड़ रुपये के कथित दुर्विनियोग के मामले में संपत्ति कुर्क किए जाने की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले में संबंधित आरोपों की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

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