रिपोर्ट - मिथिलेश जायसवाल
बहराइच । जिला कृषि अधिकारी डॉ. सुबेदार यादव द्वारा हुजूरपुर क्षेत्र में संचालित उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक बिक्री में अनियमितता एवं अभिलेख अपूर्ण मिलने पर मान सरजू एंटरप्राइजेज करमुल्लापुर, भग्गडवा बाजार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार शुक्ला कृषि केन्द्र वरूआ चौराहा व महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कटघरी का स्टॉक वितरण रजिस्टर अपूर्ण होने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि सभी उर्वरक विक्रेता ई-पॉस मशीन से सम्बन्धित अभिलेखों को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करना सुनिश्चित करें। विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया कि उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर एवं उर्वरक खरीद स्टाक पंजिका को डे-बाई-डे अद्यतन रखा जाय। उर्वरक बिक्री में किसी भी स्तर पर अनियमिता एवं कालाबाज़ारी, बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री अथवा अधोमानक उर्वरक बिक्री करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी।

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