उपनिरीक्षक ने नए आपराधिक कानूनों की लोगों को दी जानकारी, किया जागरूक

 


रिपोर्ट - प्रभात सिंह 

बरसठी / जौनपुर | थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जरौटा में गुरुवार को कानून संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उप निरीक्षक अमरेश कुमार सिंह ने विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों और ग्रामीणों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2024 से पूरे भारत में पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह तीन नए भारतीय कानून लागू किए गए हैं जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। इन नए कानूनों के लागू होने से न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, त्वरित और तकनीकी रूप से मजबूत हुई है। अब ई-एफआईआर, ई-समन, डिजिटल रिकॉर्ड और ज़ीरो एफआईआर जैसी सुविधाओं से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

   कार्यक्रम में उप निरीक्षक अमरेश कुमार सिंह ने बताया कि अब जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और ईमेल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। गिरफ्तारी या तलाशी की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी को रोका जा सके। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नए प्रावधानों की भी जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन हेल्पलाइन 112 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया।उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी हर नागरिक का अधिकार है और सभी को चाहिए कि वे अपराध की सूचना तुरंत ऑनलाइन या निकटतम थाने में दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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