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रिपोर्ट - दिलीप सिंह
दूसरे व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड आवेदक की रिपोर्ट में किया था दर्ज, जांच में खुली लापरवाही की पोल
गोंडा। चरित्र प्रमाण-पत्र के सत्यापन में गंभीर लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड आवेदक की रिपोर्ट में दर्ज करने के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज नरेंद्र प्रताप राय और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। मामले में अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, करनैलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बसालतपुर निवासी अंकित श्रीवास्तव पुत्र महेश्वरी श्रीवास्तव ने चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन सीसीटीएनएस के माध्यम से थाना करनैलगंज पहुंचा। सत्यापन के दौरान समान नाम और पिता का नाम होने के कारण ग्राम रुदौलिया निवासी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या 384/2024 का आपराधिक विवरण अंकित श्रीवास्तव की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद रिपोर्ट ऑनलाइन अग्रसारित कर दी गई।
मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी करनैलगंज से जांच कराई। जांच में सामने आया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने केवल नाम और पिता के नाम के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी, जबकि आवेदक के पते का समुचित सत्यापन नहीं किया गया था। जांच में पर्यवेक्षण में शिथिलता पाए जाने पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय को गंभीर लापरवाही के मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आवेदक अंकित श्रीवास्तव के चरित्र का दोबारा सत्यापन कराया गया है। इसके बाद संशोधित और सही चरित्र प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मामले में अन्य विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित है।

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